Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Nov, 2024 02:57 PM
देश में सोने की ज्वैलरी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग का दायरा और बढ़ा दिया है। गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया कि 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग वाले गहने बेचना अब मना होगा। यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावटी गहनों से बचाने और...
नेशनल डेस्क: देश में सोने की ज्वैलरी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग का दायरा और बढ़ा दिया है। गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया कि 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग वाले गहने बेचना अब मना होगा। यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावटी गहनों से बचाने और ज्वैलरी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
23 जून 2021 से लागू हुआ था हॉलमार्किंग का नियम
देशभर में 23 जून 2021 को हॉलमार्किंग का नियम लागू किया गया था। तब से अब तक करीब 40 करोड़ सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है। इसे चरणबद्ध तरीके से देशभर के विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है। गुरुवार की घोषणा के बाद अब 361 जिलों में बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है।
किन राज्यों में लागू हुआ नया नियम?
18 नए जिले जिनमें यह नियम लागू किया गया है, वे आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित हैं।
रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी
सरकार के इस प्रयास से देश में रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पहले जहां यह संख्या केवल 34,647 थी, अब यह बढ़कर 1,94,039 हो गई है। इसी तरह, हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो चुकी है।
ग्राहक कैसे पहचानें हॉलमार्किंग की शुद्धता?
अगर किसी ग्राहक को अपने गहनों की हॉलमार्किंग को लेकर संदेह है, तो वह BIS केयर मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक गहनों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने में मददगार है।
सरकार का उद्देश्य
यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त गहने प्रदान करने के लिए है, बल्कि ज्वैलर्स को भी जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करता है। हॉलमार्किंग का बढ़ता दायरा सोने की विश्वसनीयता और ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करता है।