GST rate: जनता की जेब पर सरकार की नजर... कोल्ड ड्रिंक से सिगरेट तक ये चीजें होगी महंगी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Dec, 2024 11:41 AM

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GST दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (GoM) ने सिगरेट, तंबाकू, और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। इस कदम से सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। 21 दिसंबर को होने वाली...

नई दिल्ली: जीएसटी दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (GoM) ने सिगरेट, तंबाकू, और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। इस कदम से सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

जीएसटी स्लैब में नया 35% का स्तर जोड़ने की सिफारिश की गई है।

रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी दरों में भी बदलाव का सुझाव:
1500 रुपये तक के कपड़ों पर: 5% जीएसटी।
1500-10,000 रुपये के कपड़ों पर: 18% जीएसटी।
10,000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर: 28% जीएसटी।

बीमा प्रीमियम पर राहत की संभावना
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दरों में कमी की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्री-समूह इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
बैठक में मंत्री-समूह की सिफारिशों पर चर्चा और निर्णय होगा।


सिगरेट, तंबाकू, और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे उत्पादों पर टैक्स दरों में बढ़ोतरी का मकसद स्वास्थ्य और राजस्व दोनों को लाभ पहुंचाना है। वहीं, बीमा पर टैक्स दर कम होने से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।


 

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