Edited By Rahul Rana,Updated: 01 Jan, 2025 09:00 AM
अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज्ड या बिलेटिड आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं फाइल किया है तो अब आपके पास 15 जनवरी तक का समय है। पहले 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख थी लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे...
नेशनल डेस्क। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज्ड या बिलेटिड आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं फाइल किया है तो अब आपके पास 15 जनवरी तक का समय है। पहले 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख थी लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। यह राहत खासकर उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे।
कितना होगा जुर्माना?
बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना आपकी सालाना आय पर निर्भर करेगा। यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा। इसके अलावा अगर आपने 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल किया है तो आपको बकाया कर राशि पर 1 फीसदी प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ेगा।
पुरानी कर व्यवस्था में नुकसान
पुरानी कर व्यवस्था में एक बड़ा नुकसान यह है कि अब आपको सभी कटौतियों और छूटों को छोड़कर नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपने समय पर आईटीआर फाइल किया है तो आपको रिफंड राशि पर 0.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है जो 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक दिया जाता है लेकिन बिलेटिड रिटर्न में यह ब्याज आईटीआर दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक ही मिलेगा।
कैसे फाइल करें बिलेटिड ITR?
: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
: 'ई-फाइल' पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' सेलेक्ट करें।
: 'इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें' का ऑप्शन चुनें।
: असेसमेंट ईयर 2024-25 सेलेक्ट करें।
: फाइलिंग का तरीका 'ऑनलाइन' चुनें।
: 'नई फाइलिंग प्रारंभ करें' बटन पर क्लिक करें।
: आईटीआर फॉर्म का चयन करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक करें।
: फिर 139(4) सेलेक्ट करें अपनी इनकम की डिटेल भरें और टैक्स पेमेंट करें।
अब आपके पास 15 जनवरी तक का समय है तो जल्द से जल्द अपनी आईटीआर फाइल करें और जुर्माने से बचें।