Edited By Utsav Singh,Updated: 14 Oct, 2024 06:35 PM
देशभर में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें सक्रिय हैं। इस प्रयास के तहत, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है।
नेशनल डेस्क : देशभर में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें सक्रिय हैं। इस प्रयास के तहत, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है।
टैक्स छूट की जानकारी
दिल्ली सरकार उन वाहन मालिकों को जो अपने पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करके स्क्रैप करेंगे, नए वाहनों की खरीद पर 10% से 20% तक की टैक्स छूट देगी। यह छूट नए वाहन की खरीद के समय पर लागू होगी।
यह भी पढ़ें- Diwali Gift: इस कंपनी में काम करने वले कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, कंपनी ने गिफ्ट कीं 28 कारें और 29 बाइक
छूट की दरें
-
नॉन-कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहन:
- इन वाहनों की खरीद पर 20% टैक्स छूट मिलेगी।
-
कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहन:
- इन वाहनों पर 15% टैक्स छूट दी जाएगी।
-
डीजल वाहन:
- डीजल वाहनों की खरीद पर 10% टैक्स छूट उपलब्ध होगी।
स्क्रैपिंग का दस्तावेज़
दिल्ली सरकार ने अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं, तो आपको नए वाहन के पंजीकरण के दौरान कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी होंगी।
यह भी पढ़ें- Karnataka News : शिक्षक दंपती समेत एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, सामने आई ये वजह
स्क्रैप दस्तावेज़ की आवश्यकता
- स्क्रैप करने का प्रमाण: नए वाहन की खरीद पर टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए, आपको अपने पुराने वाहन के स्क्रैप करने का दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। यह दस्तावेज़ स्क्रैपिंग केंद्र या संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आपने अपने पुराने वाहन को सही तरीके से कबाड़ घोषित किया है।
समय की लचीलापन
-
तत्काल खरीद की आवश्यकता नहीं: एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नए वाहन की खरीद के लिए तुरंत भागने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है कि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद 3 महीने के भीतर कभी भी नए वाहन का पंजीकरण करा सकते हैं।
-
लाभ उठाने का समय: इस अवधि के दौरान, आप अपने पुराने वाहन के स्क्रैप दस्तावेज़ को अपने पास रखकर, नए वाहन के पंजीकरण पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नियमों का उल्लंघन
दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, इन नियमों का पालन करना जरूरी है।
जुर्माने की प्रक्रिया
-
जुर्माने का निर्धारण: यदि कोई वाहन मालिक अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन का उपयोग करता है, तो परिवहन विभाग उसे पहले चेतावनी देगा। अगर वाहन मालिक चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन नहीं करता है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है।
-
जुर्माने का भुगतान: यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो वाहन मालिक को निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। यह जुर्माना न केवल आर्थिक दबाव डालेगा, बल्कि उसे अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए भी प्रेरित करेगा।
यह भी पढ़ें- Bumper Vacancy : इस सरकार ने 23,000 से अधिक पदों पर निकाली वैकेंसी, बिना परीक्षा लौटरी से होगा चयन
डीजल वाहनों पर छूट
नई नीति के तहत, गैर-कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20% टैक्स छूट मिलेगी। कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर 15% और डीजल वाहनों पर 10% की टैक्स छूट दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना
उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों को हटाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर महत्वपूर्ण टैक्स छूट देने की घोषणा की है।
यह भी पढ़ें- सऊदी में बकरी चराता था शख्स, 40 दिन पहले हुई थी हत्या, अब भारत पहुंचा शव
टैक्स छूट की जानकारी
-
2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों:
- जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन 2003 से पहले हुई है, उनके मालिकों को यदि वे अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराते हैं और नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उन्हें 75% तक की टैक्स छूट मिलेगी।
-
2008 से पहले पंजीकृत वाहनों:
- इसके अलावा, 2008 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को स्क्रैप कराने पर 50% तक की टैक्स छूट भी उपलब्ध है।
इन नई योजनाओं के माध्यम से सरकारें लोगों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाएगा।