Diwali News : दीपावली पर सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, उल्लंघन करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

Edited By Parveen Kumar,Updated: 25 Oct, 2024 08:13 PM

government issued new guidelines on diwali

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार, चूरू के जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने दीपावली पर्व के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।

नेशनल डेस्क : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार, चूरू के जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने दीपावली पर्व के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि त्योहार के समय पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण: जिला कलक्टर ने बताया कि रात के समय पटाखों के कारण ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसी कारण से यह निर्देश जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी खतरनाक पटाखों के उपयोग पर रोक लगाई है।

एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंध: एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी बेचने और चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान में केवल "ग्रीन आतिशबाजी" की अनुमति है, जिसका पहचान क्यूआर कोड से की जा सकती है।

स्वास्थ्य का ध्यान: उन्होंने यह भी बताया कि किसी को भी त्योहार के नाम पर दूसरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने का अधिकार नहीं है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

ऑनलाइन बिक्री पर सख्त कार्रवाई: जिला कलक्टर ने कहा कि प्रतिबंधित केमिकल जैसे बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों का उत्पादन और बिक्री पर रोक है। ऑनलाइन बिक्री पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।

साइलेंस जोन का ध्यान: उन्होंने बताया कि साइलेंस जोन, जैसे अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं चलाए जा सकते।

अवैध बिक्री पर कार्रवाई: शादी और त्योहारों के समय अवैध पटाखों की बिक्री से अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, इस बिक्री को रोकने के लिए तलाशी और कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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