Edited By Parveen Kumar,Updated: 09 Jan, 2025 08:34 PM
दिल्ली में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया...
नेशनल डेस्क : दिल्ली में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
मुख्य कदम जो उठाए गए हैं
- निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पाबंदी – पूरे दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस से होने वाली धूल और प्रदूषण को रोकने के लिए इन कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
- बीएस-3 और बीएस-4 वाहन – बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल माल वाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
- बसों की आवाजाही पर रोक – एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, और बीएस-6 डीजल बसों को अनुमति होगी।
- स्कूलों का संचालन – कक्षा पाँचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है। यानी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज भी दी जा सकती हैं।
ग्रेप-3 के तहत क्या गतिविधियां बंद रहेंगी?
निर्माण कार्य जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
विध्वंस कार्य, बोरिंग और खुदाई जैसे कार्य।
सड़क निर्माण और सभी प्रमुख मरम्मत कार्य।
धूल पैदा करने वाली सीएंडडी गतिविधियाँ पर सख्त पाबंदी।
नए नियम
- बीएस-3 और उससे नीचे के मीडियम गुड्स वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
- इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में आने से रोका जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को छूट मिलेगी।
सीएक्यूएम की सलाह
- साइकिल का उपयोग करें या पैदल चलें।
- कार पूलिंग का उपयोग करें।
- सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
- अगर संभव हो, तो वर्क फ्रॉम होम करें।
- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों जैसे निर्माण कार्यों को रोकें।