Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Mar, 2025 03:37 PM

गुजरात सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 27 फरवरी 2025 से लागू इस नई व्यवस्था के तहत, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अधिक शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने न सिर्फ फीस बढ़ाई है, बल्कि रजिस्ट्रेशन...
गांधीनगर: गुजरात सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 27 फरवरी 2025 से लागू इस नई व्यवस्था के तहत, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अधिक शुल्क चुकाना होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि लागू कर दी गई है। सरकार ने न सिर्फ फीस बढ़ाई है, बल्कि रजिस्ट्रेशन नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं।
कितनी बढ़ी फीस?
- जन्म प्रमाण पत्र की फीस 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है।
- लेट फीस पहले 10-20 रुपये थी, अब 50 रुपये देनी होगी।
- एक साल से अधिक की देरी पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, पहले यह सिर्फ 100 रुपये था।
नए नियम और सख्ती
- ऑनलाइन व डिजिटल प्रमाण पत्र – अब दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध होंगे।
-गलत जानकारी पर कड़ा जुर्माना – यदि कोई व्यक्ति गलत विवरण दर्ज करता है, तो उसे 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
- ‘प्रतिलिपि’ की जगह ‘प्रमाण-पत्र’ शब्द का प्रयोग – इससे दस्तावेजों को अधिक प्रामाणिक बनाया जाएगा।
कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस नेता शैलेश परमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी शुल्क वसूल रही है। उन्होंने मांग की है कि पुरानी फीस को ही लागू रखा जाए।
क्या होगा असर?
इन बदलावों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, लेकिन आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासतौर पर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बढ़ी हुई फीस और कड़े नियमों से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप गुजरात में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो लेट फीस और नए नियमों का ध्यान रखें, ताकि आपको अतिरिक्त जुर्माना न भरना पड़े।