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High Court का बड़ा फैसला- इस उम्र के लोग नहीं देख सकेंगे मल्टीप्लेक्स में फिल्म

Edited By Radhika,Updated: 28 Jan, 2025 11:44 AM

hc said people of this age will not be able to watch movies in multiplexes

तेलंगाना हाई कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पर रोक होगी। हाई कोर्ट का ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

नेशनल डेस्क : तेलंगाना हाई कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पर रोक होगी। हाई कोर्ट का ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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बच्चों की मानसिक स्थिति पर होता है असर-

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि रात को देर सिनेमाघरों में फिल्में देखने से बच्चों की मैंटल हेल्थ पर असर हो सकता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बच्चों और किशोरों के रातभर तक जागने और ज्यादातर समय तक स्क्रीन के सामने बैठने के मुद्दे पर चिंता जताई जा रही थी। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि देर रात तक फिल्मों को देखने से बच्चों की नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे उनका शारीरिक विकास और पढ़ाई पर असर होता है। कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार द्वारा भी माना गया है।

यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे यह साफ होता है कि बच्चों के प्रति समाज की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी उतना ही जरूरी है। इस फैसले के साथ यह सवाल भी उठता है कि क्या देशभर में ऐसे प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को देर रात तक की गतिविधियों से बचाया जा सके?

 

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