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‘बहन कह बस में ले गया था, 2 बार किया रे.प’, दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा

Edited By Parveen Kumar,Updated: 01 Mar, 2025 08:20 PM

he took her in the bus saying she was his sister and raped her twice

पुणे के स्वारगेट बस डिपो में महिला के साथ दरिंदगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी दत्तात्रेय को पुलिस ने पकड़कर 12 मार्च तक रिमांड पर लिया है। बीते दिनों 25 फरवरी की सुबह 26 साल की पीडि़ता के साथ रेप किया गया था।

नेशनल डेस्क : पुणे के स्वारगेट बस डिपो में महिला के साथ दरिंदगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी दत्तात्रेय को पुलिस ने पकड़कर 12 मार्च तक रिमांड पर लिया है। बीते दिनों 25 फरवरी की सुबह 26 साल की पीडि़ता के साथ रेप किया गया था। रेप के 3 दिन बाद गुरूवार रात 1.10 बजे आरोपी को अरेस्ट किया था। आरोपी शिरूर तालुका स्थित गुनेट गांव में छिपा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। इसके बाद आरोपी को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर युवराज नांद्रे के नेतृत्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) टीएस गायगोले की अदालत में पेश किया गया था।

पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन पीड़िता गृह नगर सतारा जाने के लिए स्वारगेट बस डिपो पर बस का वेट कर रही थी। आरोपी गाडे डिपो में घूम रहा था। उसने पीड़िता को पास आकर कहा था कि बहन, तुम कहां जा रही हो? बातचीत करके आरोपी ने पीड़िता को भरोसा में ले लिया था। इसके बाद युवती से कहा कि सतारा जाने वाली बस डिपो में दूसरी जगह पर खड़ी है।

आरोपी ने पीड़िता को बहन कहकर भरोसा जीता और उसे स्वारगेट-सोलापुर मार्ग पर चलने वाली शिवशाही बस में ले गया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बस में अंधेरा होने पर सवाल उठाए तो आरोपी ने कहा कि यात्री सो रहे होंगे, मोबाइल की रोशनी से देख सकते हैं। पीड़िता ने जब अपने मोबाइल की लाइट ऑन की तो उसे अंदर कोई नहीं दिखा। इसके बाद पीड़िता बाहर जाने लगी तो आरोपी ने उसे जबरन रोक लिया। पीड़िता ने खुद को छोड़ देने की गुहार लगाई और कहा कि भाई, मुझे बाहर जाने दो, घर जाना है।

आरोपी ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और जबरन दो बार रेप किया। इसके बाद मौके से फरार हो गया, पीड़िता बस के अंदर से रोते हुए निकली। दूसरी बस पकड़कर गृह नगर के लिए रवाना हुई, रास्ते में हडपसर आने पर अपने दोस्त को फोन कर आपबीती सुनाई। दोस्त ने उसे पुलिस को शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी।

आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज

पीड़िता ने सुबह लगभग 9 बजे स्वारगेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-64 और 351 (2) के तहत FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बस डिपो और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की थी। पुलिस ने कोर्ट में जिक्र किया कि गाडे के खिलाफ पहले 6 केस दर्ज हैं। इनमें 5 मामले महिलाएं के खिलाफ अपराध करने के हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। यह रेप का केस नहीं है।

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