प्लास्टिक थैली में पेशाब कर ऐसे बेचता था फल, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

Edited By Parveen Kumar,Updated: 23 Sep, 2024 10:38 PM

he used to sell fruits by urinating in a plastic bag

गाजियाबाद में पेशाब मिलाकर जूस पिलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि महाराष्ट्र से एक और घिनौनी घटना सामने आई है। यहां एक फल बेचने वाले, अली खान, ने अपने ठेले के पास खड़े होकर प्लास्टिक बैग में पेशाब किया और फिर उसी हाथों से ग्राहकों को फल...

नेशनल डेस्क : गाजियाबाद में पेशाब मिलाकर जूस पिलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि महाराष्ट्र से एक और घिनौनी घटना सामने आई है। यहां एक फल बेचने वाले, अली खान, ने अपने ठेले के पास खड़े होकर प्लास्टिक बैग में पेशाब किया और फिर उसी हाथों से ग्राहकों को फल बेचने लगा।

इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अली खान के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और अधिकारियों से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह मामला स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

थैली में पेशाब करने के बाद...

यह मामला महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके का है, जहां अली खान फल बेचता है। निलजे इलाके में उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अली खान ने एक प्लास्टिक की थैली में पेशाब किया और फिर उसे अपने ठेले पर रख दिया। उसने अपने हाथ भी नहीं धोए और उसी हाथ से ग्राहकों को फल देने लगा। जब वह पेशाब कर रहा था, तब वहां से महिलाएं भी गुजर रही थीं।

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे देखकर काफी disgusted हुए और मांग करने लगे कि इस तरह की हरकत करने वाले को गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस को मामला पता चला, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मानपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम अली खान है और यह वीडियो निलजे इलाके का है।

अधिकारी ने कहा कि अली खान को भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 (लापरवाही से खतरनाक बीमारी फैलाने की आशंका), धारा 272 (दुर्भावनापूर्ण कार्य से खतरनाक बीमारी फैलाने की आशंका) और धारा 296 (अश्लीलता) के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी थूक वाली रोटी और पेशाब में जूस मिलाने जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिर भी, इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

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