Edited By Radhika,Updated: 03 Feb, 2025 11:13 AM
महाकुंभ भगदड़ मामले पर Supreme court सोमवार यानि की 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी। याचिका में मांग की गई है कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बारे में रिपोर्ट पेश की जाए और जो...
नेशनल डेस्क: महाकुंभ भगदड़ मामले पर Supreme court सोमवार यानि की 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी। याचिका में मांग की गई है कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बारे में रिपोर्ट पेश की जाए और जो अधिकारी जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
यह जनहित याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों को मेले में ऐसे केंद्र बनाने चाहिए, जहां हिंदी भाषा ने बोलने वाले लोगों आसानी से मदद मिल सके और उन्हें कोई परेशानी न हो।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। इसके बाद वकील विशाल तिवारी ने SC में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने महाकुंभ में सुरक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने, सभी राज्यों के फैसिलिटेशन सेंटर, मेडिकल स्टाफ, और इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसी सुविधाओं की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
इसके साथ ही याचिका में मांग की गई थी, “पूरे शहर में डिस्प्ले और अनाउंस बोर्ड हिंदी में लगे हैं, जबकि देश के हर राज्य से श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग हिंदी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। ऐसे में कोई आपातकालीन अनाउंसमेंट को समझने में उन लोगों को दिक्कत होगी। इसके लिए अन्य भाषाओं में इसका भी समाधान किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ सरकार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी भेजे, जिससे लोगों को पहले से ही चीजों के बारे में पता रहे।”