Edited By Parminder Kaur,Updated: 25 Mar, 2025 12:47 PM

जीरकपुर थाने में 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म केस में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि आरोपी पर पहले से अलग-अलग थानों में 6 FIR दर्ज हैं और वह कई बार अपराध कर चुका है। इसलिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि...
नेशनल डेस्क. जीरकपुर थाने में 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म केस में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि आरोपी पर पहले से अलग-अलग थानों में 6 FIR दर्ज हैं और वह कई बार अपराध कर चुका है। इसलिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अब नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले में 28 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि उनका क्लाइंट सुधार की ओर बढ़ रहा है, इसलिए नरमी दिखाई जानी चाहिए। वहीं पीड़ित के वकील सुमित साहनी और अनिल सागर ने कोर्ट में यह भी बताया कि हाल ही में कपूरथला में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, हालांकि कोर्ट में पेशी हुई
पिछले दिनों जालंधर में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज होने के बाद नेशनल वुमन कमीशन (एनसीडब्ल्यू) ने इस मामले का संज्ञान लिया था। आयोग ने 10 मार्च को पंजाब पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित को सुरक्षा देने को कहा था। हालांकि, सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा पास्टर बजिंदर सिंह के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे और मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है।