helmet challan: हेलमेट पहनने को लेकर नई गाईडलाइन जारी...पगड़ीधारी सिखों पर आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Anu Malhotra,Updated: 09 Nov, 2024 12:21 PM

helmet rider rider sikhs wearing turban wearing helmet  challan

अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति। केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी, महिलाओं सहित किसी अन्य को नहीं।  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने  बिना हेलमेट दोपहिया...

नेशनल डेस्क:  अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति। केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी, महिलाओं सहित किसी अन्य को नहीं।  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने  बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और पीछे बैठने वाली महिलाओं के चालान का पूरा ब्योरा 4 दिसंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

हेलमेट अनिवार्यता और नए नियम
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में 15 फरवरी 2022 को हुए संशोधन के तहत चार साल से अधिक उम्र के बच्चों समेत सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस नियम के तहत, पगड़ीधारी सिखों के अलावा किसी अन्य महिला या पुरुष को हेलमेट न पहनने की छूट नहीं है।

चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार पर कोर्ट का कड़ा रुख
कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने का नियम समझ से परे है। कोर्ट ने तर्क दिया कि हेलमेट पहनना सुरक्षा का मामला है, और धार्मिक भावनाओं को आहत होने का इससे कोई संबंध नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि ट्रैफिक पुलिस सिख महिलाओं की पहचान कैसे करेगी।

धार्मिक विरोध के बाद आया था केंद्र का संशोधन
चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 6 जुलाई 2018 को सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनने से छूट दे दी थी, लेकिन धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने की राय दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्णय सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को अब उन सभी मामलों का ब्योरा देना होगा जिनमें महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना और उन पर चालान काटे गए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हेलमेट की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए जो एक्सीडेंट के समय सिर की गंभीर चोटों से बचा सके।

 वहीं, इससे पहले जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, अब यदि कोई व्यक्ति हेलमेट सही तरीके से नहीं पहनता है तो भी उसे 2000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। नए नियमों के तहत हेलमेट पहनना ही नहीं, बल्कि उसे ठीक प्रकार से पहनना और उसकी स्ट्रैप को सही तरीके से बांधना भी अनिवार्य है। कई लोग हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को लगाने में लापरवाही बरतते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाई है और ऐसे मामलों में तत्काल चालान काटा जा रहा है।

कैसे पहनें हेलमेट सही तरीके से

  1. गुणवत्तापूर्ण हेलमेट का चयन करें: नकली या खराब गुणवत्ता वाले सस्ते हेलमेट का इस्तेमाल बंद करें। यदि आप एक लाख रुपये की बाइक खरीद सकते हैं, तो कम से कम 1000 रुपये का अच्छा हेलमेट भी खरीदा जा सकता है। ISI मार्क वाला ब्रांडेड हेलमेट ही इस्तेमाल करें।
  2. सही साइज़ का चयन करें: अपने सिर के आकार के अनुसार हेलमेट का साइज़ चुनें। हेलमेट न तो बहुत टाइट हो और न ही ढीला।
  3. स्ट्रैप का उपयोग करें: हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को सही तरीके से बांधें। इसे अच्छी तरह से फिक्स करें ताकि दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर से न हटे और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस नियम का उद्देश्य है कि लोग सड़क पर सुरक्षित रहें और दुर्घटनाओं के दौरान हेलमेट की पूरी सुरक्षा का लाभ उठा सकें।

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