High Court ने अभय सिंह को दी बड़ी राहत, 15 साल पुराने केस में दोषामुक्त किया करार

Edited By Radhika,Updated: 21 Mar, 2025 06:28 PM

high court gives big relief to abhay singh acquits him in 15 year old case

हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली MLA अभय सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभय सिंह को दोष रहित करार दिया है। इस मामले पर बीते साल दो जजों की बैंच ने फैसला सुनाते हुए अभय सिंह को दोषी और दूसरे आरोपी को दोषामुक्त बताया था।

नेशनल डेस्क हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली MLA अभय सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभय सिंह को दोष रहित करार दिया है। इस मामले पर बीते साल दो जजों की बैंच ने फैसला सुनाते हुए अभय सिंह को दोषी और दूसरे आरोपी को दोषामुक्त बताया था। इसके बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था।

जस्टिस एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने सेशन कोर्ट के द्वारा अभय सिंह को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। फैसलों में अंतर के कारण मामला तीसरे जज की बेंच में भेजा गया। जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने सुनवाई के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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दोपहर में सुनाया गया फैसला-

बता दें कि जस्टिस राजन रॉय ने आज दोपहर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिया। जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस राजन रॉय की एकल पीठ ने दोपहर 4:10 बजे अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजन राय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। दूसरी ओर पीड़िता के बयान में भी बदलाव देखा गया, जिससे संदेह की स्थिति बनी। कोर्ट ने इसी आधार पर अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिया।  

15 साल पुराना है मामला-

यह मामला लगभग 15 साल पुराना है। 2010 में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह और उनके साथियों पर एक आरोप लगा था। विकास सिंह ने अभय सिंह पर गाड़ी को ओवरटेक कर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। विकास सिंह ने उसी रात महराजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभय सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2023 में यह मामला अंबेडकर नगर एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 10 मई 2023 को अंबेडकर नगर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद विकास सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।

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