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बेटे की पिटाई मामले में हाई कोर्ट ने महिला को दी जमानत, कहा- वह बलि का बकरा बन गया

Edited By Harman Kaur,Updated: 25 Feb, 2025 05:13 PM

high court grants bail to woman in son s beating case

बंबई उच्च न्यायालय ने 7 वर्षीय बेटे पर हमला करने के आरोप में अपने साथी के साथ गिरफ्तार की गई 28 वर्षीय एक महिला को जमानत देते हुए कहा कि कोई भी मां अपने बच्चे की पिटाई नहीं करेगी।

नेशनल डेस्क: बंबई उच्च न्यायालय ने 7 वर्षीय बेटे पर हमला करने के आरोप में अपने साथी के साथ गिरफ्तार की गई 28 वर्षीय एक महिला को जमानत देते हुए कहा कि कोई भी मां अपने बच्चे की पिटाई नहीं करेगी।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता पिता और आरोपी मां के बीच वैवाहिक विवाद है, जिसकी मार बच्चे पर पड़ रही है और वह बलि का बकरा बन गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़के की मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि वह मिर्गी और नियमित दौरे से पीड़ित है तथा कुपोषित और रक्ताल्पता से ग्रस्त है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न मेडिकल दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपी मां ने बच्चे की देखभाल और सहायता करने की जहमत उठाई। इस महिला को अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। इस नाबालिग बच्चे के जैविक पिता की शिकायत पर मुंबई में प्राथमिकी दर्ज की गई। उसने (जैविक पिता ने) आरोप लगाया कि उससे अलग रह रही उसकी पत्नी एवं उसके (पत्नी के) साथी ने कई बार बच्चे के साथ मारपीट की तथा एक बार तो उन्होंने उसकी जान लेने तक की कोशिश की। मुंबई में दहीसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला के साथी ने बच्चे पर यौन हमला भी किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया सभी आरोप अविश्वसनीय हैं।

उच्च न्यायालय ने महिला को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा, ‘‘किसी भी मां के बारे में यह नहीं सोचा जा सकता कि वह अपने ही बच्चे को पीटेगी।'' उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस मामले में आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताने से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है। शिकायत के अनुसार, 2019 में अपने माता-पिता के अलग होने के बाद लड़का अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रह रहा था। शिकायत में कहा गया है कि लेकिन 2023 में महिला जबरन आई और बच्चे को मुंबई ले गई।

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