Edited By Archna Sethi,Updated: 06 Aug, 2024 05:42 PM
ऐट्रोसिटी एक्ट लागू करने के लिए की उच्च- स्तरीय मीटिंग
चंडीगढ़, 6 अगस्त (अर्चना सेठी) समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर की अध्यक्षता में अत्याचार एक्ट, 1989 को लागू करने और हाशीए पर पड़े भाईचारों को ऊँचा उठाने के उदेश्य से एक और महत्वपूर्ण पहलकदमियों के बारे में विचार- अदला बदली करने के लिए एक उच्च- स्तरीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पुलिस विभाग के अतिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल ( एआईजी) और अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।
डा: बलजीत कौर ने हिदायत की कि ऐट्रोसिटी एक्ट, 1989 के अंतर्गत पीडितों को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और इसके साथ ही ज़िला स्तर पर भी डिप्टी सुपरडैंट आफ पुलिस ( डी.एस.पी.) रैंक का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ला अधिकारी भी नियुक्त किए जाए, जिससे पीडितों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में जनतक स्थानों पर नोडल अधिकारियों की सूची लगाई जाए और उनके नाम, मोबाईल नंबर की डायरेक्टरी भी जारी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पीडितों को समय पर मुआवज़ा और इंसाफ दिलाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले नोडल अधिकारियों की सूची उनके दफ़्तरी विवरण सहित सामाजिक न्याय विभाग को मुहैया करवाई जाना सुनिश्चित बनाया जाए।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ज़िला तरनतारन के डा. बी. आर. अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए 5.93 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। इस इमारत का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो कि डा. बी. आर. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान करने की तरफ एक अहम कदम है। इसके इलावा, अलग- अलग जिलों में मौजूदा अम्बेडकर ईमारतों की मुरम्मत और नवीनीकरन के लिए 2.00 करोड़ रुपए रखे गए है। विभागीय अधिकारियों को हिदायत की गई है कि वह मुरम्मत के कामों में तेज़ी लाए,ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि जिस उदेश्य के लिए डा. बी. आर. अम्बेडकर भवन बनाए गए है, उसकी पूर्ति की जा सके।
मीटिंग में सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के.तिवारी, डायरैक्टर अमृत सिंह, ज्वाईट सचिव राज बहादर सिंह और डिप्टी डायरैक्टर रविंदरपाल सिंह संधू विशेष तौर पर उपस्थित थे।