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दिल्ली HC से हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 08:14 PM

honeypreet anticipatory bail rejected

दिल्ली हाईकोर्ट ने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को दिल्ली में सरेंडर करने का विकल्प दिया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली का मामला नहीं है, जानबूझकर दिल्ली का पता देकर अर्जी लगाई गई। साथ ही कहा कि हनीप्रीत पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दे सकती हैं। राम रहीम को 25 अगस्त को बलात्कार के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से फरार चल रही हनीप्रीत ने अपने वकील के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी।

कोर्ट के इन सवालों पर वकील ने दिया ये जवाब
कोर्ट-
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई?
वकील-  पंजाब और हरियाणा में उनकी क्लाइंट की जान को खतरा है क्योंकि वहां का माहौल उनके खिलाफ है। हनीप्रीत के अधिवक्ता प्रदीप कुमार आर्य ने न्यायालय से तीन सप्ताह की अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया।


कोर्ट- यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कैसे आई है?
वकील-हनीप्रीत के पास दिल्ली में आवास है और उसे गिरफ्तारी की आशंका थी।

कोर्ट- हनीप्रीत ने अब तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया है?
वकील-उनकी जान को खतरा है।

कोर्ट- हनीप्रीत सरेंडर करे, हम उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगे?
वकील- कोर्ट कहे तो दो घंटे में हनीप्रीत को यहां पेश कर सकता हैं।

कोर्ट- क्या जांच में हनीप्रीत शामिल होगी?
वकील- हनीप्रीत कोर्ट कार्रवाई में शामिल होगी। वो पुलिस जांच में भी सहयोग के लिए तैयार है।

कोर्ट- यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कैसे आई है? 
वकील- हनीप्रीत के पास दिल्ली में आवास है और उसे गिरफ्तारी की आशंका थी।

पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी
पुलिस ने कोर्ट में बताया कि हनीप्रीत ने अधिकारियों को धोखे में रखा। उसने अपने घर का पता भी पुलिस को गलत बताया।

हनीप्रीत के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और आज ग्रेटर कैलाश में उसे पकड़ने के लिए छापा भी मारा गया था। उसके खिलाफ पहले ही लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है। न्यायालय में हनीप्रीत ने हनीप्रीत तनेजा के नाम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उसके वकील का कहना है कि हनीप्रीत निरंतर उसके संपर्क में है और हरियाणा पुलिस ने ग्रेटर कैलाश की जिस कोठी पर छापा मारा वह डेरा की संपत्ति बताई जा रही है। यह संपत्ति राजीव मल्होत्रा नामक व्यक्ति की निगरानी में है। हनीप्रीत की जमानत याचिका पर इस कोठी का पता होने के कारण ही पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दबिश दी थी।

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