मस्जिद में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाना अपराध कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Edited By Parveen Kumar,Updated: 16 Dec, 2024 08:03 PM

how is chanting  jai shri ram  in a mosque a crime

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से मस्जिद में 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी...

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से मस्जिद में 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोपियों पर मस्जिद में घुसकर धार्मिक नारे लगाने का आरोप है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया कि 'जय श्रीराम' का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है? याचिकाकर्ता हैदर अली ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कैसे की और क्या उनकी पहचान सही तरीके से हुई? इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 503 (आपराधिक धमकी) और धारा 447 (अवैध प्रवेश) के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इन आरोपों में अपराध का कोई आधार नहीं है।

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