Edited By Utsav Singh,Updated: 30 Oct, 2024 04:40 PM
आज हमारे देश में डिजिटल भुगतान का प्रचलन काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन अभी भी देश का एक बड़ा हिस्सा कैश का ही इस्तेमाल कर रहा है।
नेशनल डेस्क : आज हमारे देश में डिजिटल भुगतान का प्रचलन काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन अभी भी देश का एक बड़ा हिस्सा कैश का ही इस्तेमाल कर रहा है। जिसके वजह से लोग अपने घर पर कैश रखने को तरजीह देते है। आज भी हमारे देश में कई लोग ट्रांजेक्शन कैश के रुप में करना ज्यादा पसंद करते हैं । इसलिए वर्तमान में भी लोग ATM का उपयोग कैश निकालने के लिए करते है। आज हम आपको यह बताने जा रहे है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते है ? आयकर विभाग का क्या नियम है ?
घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं
आपको बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या रोक नहीं है। अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको डरने की कोई जरुरत नही है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी कैश आपके पास मौजूद हो, वह कहां से आया है और उसका क्या सोर्स है। इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश मौजूद है, तो फिर उस पर टैक्स का पूर्ण भुगतान होना चाहिए। इसके साथ आपके पास टैक्स भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है।
अनडिस्क्लोज कैश पर 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है
आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद हुआ है उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT और प्रवर्तन निदेशायल ED ये एजेंसियां ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है। अगर ऐसे में व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा-जोखा ITR में सही तरह से किया गया हो तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता।
2 लाख से ज्यादा की शॉपिंग पर दिखानी होगी पैन और आधार
आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक, आपको बैंक से एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना होगा। आप खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तो फिर पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे।