Edited By Rahul Singh,Updated: 16 Aug, 2024 01:32 PM
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात एक 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर की शव मिलने की घटना ने चिकित्सा समुदाय में गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा कर दिया है। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के मामले ने देशभर...
नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात एक 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर की शव मिलने की घटना ने चिकित्सा समुदाय में गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा कर दिया है। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के मामले ने देशभर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है।
केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश
इस जघन्य अपराध के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत डॉक्टरों पर होने वाले हमलों या हिंसा के मामलों में छह घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों पर हमले या हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर को घटना के छह घंटे के भीतर दर्ज किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को इस संबंध में मेमो जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी डॉक्टर पर हिंसा की स्थिति में घटना के छह घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी, जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे।
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बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात को 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में बरामद किया गया था। शव पर चोट के निशान और खून बहने के प्रमाण मिले थे। जांच के दौरान यह पता चला कि डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि इस अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं।
केंद्र सरकार का यह निर्देश डॉक्टरों के प्रति बढ़ती हिंसा और हमलों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। सरकार का लक्ष्य है कि इस तरह की घटनाओं की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया हो, ताकि चिकित्सा पेशेवरों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और इस क्षेत्र में काम करने वालों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।