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ट्रेन मिस होने पर अब बेकार नहीं होगी टिकट, दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं इस्तेमाल, जानिए कैसे?

Edited By Radhika,Updated: 19 Feb, 2025 06:20 PM

if you miss a train you can use it to travel in another train know how

भारत में ट्रेन से तकरीबन 2.3 करोड़ लोग रोज़ सफर करते हैं। वहीं कई बार किसी त्योहार या अन्य व्यस्त समय में ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी यात्री ट्रेन छूटने से परेशान हो जाते हैं।

नेशनल डेस्क: भारत में ट्रेन से तकरीबन 2.3 करोड़ लोग रोज़ सफर करते हैं। वहीं कई बार किसी त्योहार या अन्य व्यस्त समय में ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी यात्री ट्रेन छूटने से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में क्या उनका टिकट बेकार हो जाता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है?आइए जानते हैं-   

1. जनरल टिकट के लिए नियम:

रेलवे के अनुसार, अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन में बिना किसी समस्या के यात्रा कर सकते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकते हैं और जुर्माना वसूल सकते हैं।

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2. रिजर्वेशन टिकट के लिए नियम:

अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है। जुर्माना नहीं भरने पर कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की संभावना हो सकती है। सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए आवेदन करें और नई ट्रेन का टिकट लें।

3. TDR फाइल करने का तरीका:

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। अगर आपका टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा। आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरकर जमा करना होगा। अगर आपका टिकट ई-टिकट है, तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा और वहां से TDR फाइल करना होगा।

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4. टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम:

रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी। 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रकम काटी जाएगी। वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट को ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल किया जा सकता है, उसके बाद रिफंड नहीं मिलेगा।

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