Breaking




Disha Salian Death Case: दिशा सालियान मौत मामला पर पिता की याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, की ये मांग

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 02 Apr, 2025 02:54 PM

important hearing in hc on father s petition on disha salian death case

दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज इस मामले में उनके पिता सतीश सालियान द्वारा दायर रिट याचिका पर अहम सुनवाई होगी। इस याचिका में दिशा की मौत की नए सिरे से न्यायिक...

नेशनल डेस्क: दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज इस मामले में उनके पिता सतीश सालियान द्वारा दायर रिट याचिका पर अहम सुनवाई होगी। इस याचिका में दिशा की मौत की नए सिरे से न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही, याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे समेत चार प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले, पांच साल पहले, सतीश सालियान ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया था। लेकिन अब उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बरगलाया था ताकि एक बड़े राजनेता के बेटे को बचाया जा सके।

एफआईआर में किन लोगों के नाम?

दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा ने 25 मार्च को एक नई एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली समेत कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ओझा के मुताबिक, इन लोगों के अलावा पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह और सचिन वाजे भी इस मामले को दबाने में शामिल थे।

क्या है मुख्य आरोप?

वकील नीलेश ओझा का कहना है कि इस पूरी साजिश में आदित्य ठाकरे मुख्य आरोपी हैं और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों ने उन्हें बचाने के लिए जांच को प्रभावित किया। उन्होंने यह भी कहा कि “एनसीबी की जांच में यह साबित हुआ था कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के धंधे में शामिल थे और इसका जिक्र एफआईआर में भी किया गया है।”

पुलिस पर गंभीर आरोप

ओझा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, गवाहों को दबाया और सबूतों को नष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 302, 409, 120 (बी), 107, 109, 166, 167 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।”

सीबीआई ने क्या कहा था?

इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिशा सालियान मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए इसे आत्महत्या करार दिया था। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि दिशा की मौत का सुशांत सिंह राजपूत मामले से कोई संबंध नहीं था और उनके वित्तीय व व्यक्तिगत कारणों ने मानसिक तनाव को बढ़ाया था, जिससे उन्होंने यह कदम उठाया।

 

Let's Play Games

Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Game 8

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!