Edited By Rahul Rana,Updated: 30 Oct, 2024 01:24 PM
जयपुर की अदालत ने ऑनर किलिंग के 7 वर्ष पुराने चर्चित केस में सास ससुर सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नेशनल डेस्क। जयपुर की अदालत ने ऑनर किलिंग के 7 वर्ष पुराने चर्चित केस में सास ससुर सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम विवाह से नाराज होकर दामाद की हत्या करने के मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद व रामदेव को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई है। फिलहाल दो अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी नहीं मानते हुए बरी भी किया गया है। जयपुर जिला क्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने यह सजा सुनाई है।
जानकारी के लिए बता दें कि दोषी ठहराए गए जीवण राम की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर से वर्ष 2012 में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद बेटी ने संपत्ति से हक त्याग कर दिया। शादी के बाद युवती अपने पति के साथ केरल चली गई। प्रेम विवाह करने के कारण दामाद को मारने के लिए सास-ससुर ने सुपारी दी थी।
शूटरों ने मौका देखकर मारी थी चार गोलियां
बता दें कि युवती के परिजनों ने वर्ष 2017 में विनोद और रामदेव को अमित की हत्या की सुपारी दी थी। मौका देखकर सिविल इंजीनियर अमित नायर को 4 गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों शूटर अजमेर रोड तक कार से गए और वहां से बस से सूरत चले गए। दोषी ठहराए गए शेष व्यक्ति कार से डीडवाना चले गए। इसके बाद पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामदेव मौका देखकर वहां से फरार हो गया। उसे कुछ दिनों के बाद जोधपुर के पीपाड ने सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया।