Edited By Pardeep,Updated: 29 Jun, 2024 05:51 AM
![in this state 30 muslims accepted hinduism together 14 women also included](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_23_01_35672657100-ll.jpg)
इंदौर के एक सामाजिक संगठन ने शुक्रवार को दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोगों ने कानूनी प्रावधानों के तहत अपनी मर्जी से इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म में ‘‘घर वापसी' की है। चश्मदीदों ने बताया कि इन लोगों को शहर के खजराना गणेश मंदिर में वैदिक...
नेशनल डेस्कः इंदौर के एक सामाजिक संगठन ने शुक्रवार को दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोगों ने कानूनी प्रावधानों के तहत अपनी मर्जी से इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म में ‘‘घर वापसी'' की है। चश्मदीदों ने बताया कि इन लोगों को शहर के खजराना गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते देखा गया।
स्थानीय सामाजिक संगठन ‘‘साझा संस्कृति मंच'' के अध्यक्ष सैम पावरी ने संवाददाताओं से कहा कि मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोगों ने "मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021" के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से धर्म बदल कर हिंदू धर्म में "घर वापसी" की है जिनमें 14 महिलाएं शामिल हैं।
पावरी ने दावा किया कि इंदौर और पश्चिमी मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों के पुरखे हिंदू थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने "मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021" के प्रावधानों के तहत जिला प्रशासन के सामने हलफलामा भी पेश कर दिया है कि वे स्वेच्छा से धर्म बदल रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिनय विश्वकर्मा ने मीडिया को बताया,‘‘हमें खजराना गणेश मंदिर में 28 लोगों के अपनी मर्जी से धर्म बदलने के अनुष्ठान में शामिल होने की सूचना मिली है।''
डीसीपी ने बताया कि पुलिस को अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इन लोगों ने किसी दबाव-प्रभाव या लालच के कारण धर्म बदला है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को ऐसी कोई शिकायत मिलती है, तो उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि "मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021" जबरन या छल-कपट और लालच से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।