आयकर विभाग ने Indigo पर लगाया भारी जुर्माना, कंपनी बोलीं- यह गलत है, हम चुनौती देंगे

Edited By Parminder Kaur,Updated: 30 Mar, 2025 09:16 PM

income tax department imposed a fine of rs 944 20 crore on indigo

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इसे गलत ठहराया है और कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी।

नेशनल डेस्क. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इसे गलत ठहराया है और कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी।

यह आदेश इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को प्राप्त हुआ। रविवार को इंडिगो ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि आयकर विभाग की मूल्यांकन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया।

इंडिगो का दावा है कि यह आदेश गलत आधार पर पारित किया गया है, क्योंकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील अभी भी लंबित है। कंपनी ने कहा कि यह आदेश उस अपील को खारिज करने के आधार पर दिया गया है, जबकि यह मामला अभी भी चल रहा है।

इंडिगो का यह भी कहना है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से सही नहीं है और कंपनी इस आदेश को गलत और तुच्छ मानती है। कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि वह इस आदेश को चुनौती देगी और इसके खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी। इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि इस आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

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