ITR Filing Deadline: ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख न छोड़ें, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Dec, 2024 12:33 PM

income tax return itr financial year 2023 24  31 december 2024

अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। इस तारीख के बाद, यदि आप विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।

नेशनल डेस्क: अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। इस तारीख के बाद, यदि आप विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।

विलंबित रिटर्न पर 5000 रुपये तक का जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत, यदि आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर आपकी आय 3 लाख रुपये से कम है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कम टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों पर 1000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

विलंबित ITR दाखिल करने की प्रक्रिया
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया मूल रिटर्न के समान ही होती है, लेकिन आपको दाखिल करते समय धारा 139(4) का चयन करना होता है। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि सभी पेनल्टी और बकाया राशि का भुगतान किया गया हो। रिटर्न दाखिल करने के बाद, 30 दिनों का समय मिलता है ताकि रिटर्न सत्यापित किया जा सके।

संशोधन के लिए नियम
यदि आपने ITR दाखिल करते वक्त कोई गलती की है, तो आप धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, बार-बार संशोधन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आयकर विभाग की जांच हो सकती है।

समाप्ति तिथि नजदीक है, जल्दी करें ITR फाइल
31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल करना न भूलें, ताकि आपको जुर्माना और ब्याज का भुगतान न करना पड़े।

 

 

 

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!