Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Jul, 2024 09:15 AM
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भारतीय सेना ने बुधवार को कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजे के रूप में 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। सेना का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करने के बाद आया है कि अजय कुमार...
नेशनल डेस्क: भारतीय सेना ने बुधवार को कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजे के रूप में 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। सेना का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करने के बाद आया है कि अजय कुमार के परिवार को सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला।
सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है...लेकिन सेना के बयान के अनुसार, कुल देय राशि में से, अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया। “
इसमें कहा गया है, "अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ, पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपये होगी।" सेना ने इस बात पर जोर दिया कि शहीद हुए नायक को मिलने वाला मुआवजा "अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजनों को शीघ्रता से" दिया जाए।
सेना का बयान राहुल गांधी द्वारा अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में झूठ बोला था। वीडियो में कथित तौर पर अजय कुमार के पिता को भी दिखाया गया है, जिन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है।
सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अग्निवीरों को "इस्तेमाल करो और फेंक दो" मजदूर मानती है और उन्हें "शहीद" का दर्जा भी नहीं देती है। जवाब में, राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को संसद को गुमराह नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि कर्तव्य के दौरान अपनी जान देने वाले अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है।
अग्निवीर योजना
बता दें कि 14 जून, 2022 को घोषितअग्निवीर योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल 4वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने उस वर्ष बाद में ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी।