IRDAI के नए नियम: बीमा कंपनियों को अब 15 दिनों के भीतर जारी करनी होगी पॉलिसी

Edited By Mahima,Updated: 07 Sep, 2024 12:37 PM

insurance companies will now have to issue the policy within 15 days

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा पॉलिसीधारकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ई-इंश्योरेंस पॉलिसियों, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के क्लेम सेटलमेंट की समयसीमा और पॉलिसीधारकों...

नेशनल डेस्क: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा पॉलिसीधारकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ई-इंश्योरेंस पॉलिसियों, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के क्लेम सेटलमेंट की समयसीमा और पॉलिसीधारकों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। नए नियम बीमा कंपनियों और पॉलिसीधारकों के बीच पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। 

1. ई-इंश्योरेंस पॉलिसी: 
- सभी बीमा पॉलिसियां अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी की जाएंगी। ग्राहक अपनी ई-पॉलिसी पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि ग्राहक चाहते हैं कि पॉलिसी फिजिकल फॉर्मेट में जारी की जाए, तो उन्हें प्रपोजल फॉर्म में इसका उल्लेख करना होगा।

2. समय सीमा:
- बीमा कंपनियों को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी होगी। नए नियमों के अनुसार, बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म के साथ इनीशिजल प्रीमियम जमा करने की अनुमति नहीं है।

3. दस्तावेज़ प्राप्त करना:
   
- पॉलिसीधारकों को बीमा कंपनी से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए:
     - पॉलिसी दस्तावेज के लिए कवरिंग लेटर जिसमें फ्री लुक अवधि की जानकारी हो
     - पॉलिसी दस्तावेज
     - प्रपोजल फॉर्म की एक प्रति
     - बेनिफिट इलेस्ट्रेशन की प्रति
     - ग्राहक सूचना पत्र (Customer Information Sheet, CIS)

4. Customer Information Sheet (CIS):
- CIS एक अनिवार्य दस्तावेज है जो पॉलिसीधारकों को बीमा पॉलिसी के साथ प्रदान किया जाएगा। यह दस्तावेज पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं और लाभों का सारांश प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को उनके कवरेज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है।

5. 30 दिन का फ्री लुक पीरियड:
 - एक साल या उससे अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पॉलिसीधारकों को 30 दिनों का फ्री लुक पीरियड मिलेगा। इस अवधि के दौरान यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो वह पॉलिसी को रद्द करने और कंपनी को वापस करने का विकल्प रखता है। 

IRDAI के इस नए सर्कुलर से बीमा पॉलिसीधारकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और बीमा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी। यह कदम बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!