Edited By Anu Malhotra,Updated: 30 Sep, 2024 11:46 AM
बीमा कानून में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करने की तौयारी में है। केंद्र सरकार बीमा कानून में व्यापक संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बीमा कंपनियों को सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियां बेचने की अनुमति होगी।
नेशनल डेस्क: बीमा कानून में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करने की तौयारी में है। केंद्र सरकार बीमा कानून में व्यापक संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बीमा कंपनियों को सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियां बेचने की अनुमति होगी।
फिलहाल अभी जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसियां (Jeevan Beema Policy) बेच सकती हैं, जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर, दुर्घटना जैसी पॉलिसियां बेचने के लिए अधिकृत होती हैं। बीमा अधिनियम के अनुसार, कंपनियां केवल उसी श्रेणी में बीमा उत्पाद बेच सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के तहत पंजीकरण कराया है।
लेकिन सरकार का मानना है कि बीमा पॉलिसी बिक्री के लिए अब किसी विशेष श्रेणी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक कंपनी को सभी प्रकार की बीमा पॉलिसी बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह जीवन बीमा हो या सामान्य बीमा।
वर्ष 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य
सरकार ने वर्ष 2047 तक देश के सभी नागरिकों के लिए बीमा कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बीमा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो और आम लोगों को सस्ती दरों पर बीमा कवर आसानी से उपलब्ध हो सके।
संशोधन के प्रमुख प्रस्ताव
बीमा कानून में इस संशोधन के तहत कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें बीमा कंपनियों को जीवन और सामान्य बीमा दोनों बेचने की अनुमति देने पर विचार हो रहा है।
वित्त मंत्रालय इस बदलाव को लेकर संशोधन के मसौदे पर चर्चा के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी, जिसमें वित्तीय सेवाओं के सचिव और इरडा के अधिकारियों समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मसौदा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
इस संशोधन का उद्देश्य न केवल बीमा कंपनियों को अधिक स्वतंत्रता देना है, बल्कि आम जनता को भी रियायती दरों पर व्यापक बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है, जिससे देश में बीमा की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ सके।