Edited By rajesh kumar,Updated: 11 Mar, 2025 05:20 PM

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
क्या है मामला?
यह मामला 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े-बड़े पार्टी होर्डिंग्स लगाने से जुड़ा है। आरोप है कि AAP सरकार ने इन होर्डिंग्स के लिए सार्वजनिक धन (सरकारी फंड) का दुरुपयोग किया। अदालत का कहना है कि इस तरह सरकारी पैसों का इस्तेमाल करना कानून का उल्लंघन है।
किसने दिया आदेश?
मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने की। उन्होंने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, और अब सभी की नजरें इस केस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।