Kerala: एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर कार ड्राइवर पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना, लाइसेंस रद्द

Edited By Mahima,Updated: 18 Nov, 2024 10:12 AM

kerala car driver fined rs 2 5 lakh for blocking ambulance path

केरल के त्रिशूर में एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया, जिसके कारण पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह घटना 7 नवंबर को हुई, जब कार ने एंबुलेंस को लगातार दो मिनट तक रोक रखा। सोशल...

नेशनल डेस्क: केरल के त्रिशूर जिले में एक कार ड्राइवर को सड़क पर अमानवीय व्यवहार दिखाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एंबुलेंस को रास्ता न देने और उसे परेशान करने के मामले में कार मालिक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह घटना 7 नवंबर को त्रिशूर जिले के चलाकुडी में घटित हुई थी, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।  

क्या है पूरा मामला?  
इस घटना में एक एंबुलेंस, जो पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रही थी, को एक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ कार ने लगभग 2 मिनट तक रास्ता नहीं दिया। एंबुलेंस ड्राइवर ने वीडियो में साफ देखा कि दो लेन वाली सड़क पर एंबुलेंस लगातार कार के पीछे चल रही थी, जबकि कार ड्राइवर उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दे रहा था। इस दौरान, एंबुलेंस ड्राइवर ने सायरन और हॉर्न बजाकर कार ड्राइवर से रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन कार ड्राइवर ने इसे अनदेखा किया और अपनी कार को एंबुलेंस के आगे बढ़ने से रोके रखा। वीडियो में दिखता है कि कार ड्राइवर के द्वारा एंबुलेंस के रास्ते में अडचन डालने से उसे कई बार ओवरटेक करने का मौका नहीं मिला।  

पुलिस कार्रवाई और कानूनी दंड  
घटना के बाद, एंबुलेंस ड्राइवर ने डैशकैम फुटेज को पुलिस के पास सौंपा, जिससे कार ड्राइवर की पहचान हो सकी। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए कार मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके तहत, एंबुलेंस को रास्ता न देने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों में रुकावट डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कार मालिक को नोटिस जारी किया और उस पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता, तो उस पर छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने जुर्माना राशि 2.5 लाख रुपये तय की है, जो कि इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।  
 

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं  
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, और लोगों ने इस अमानवीय कृत्य पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यूजर्स ने केरल पुलिस की कार्रवाई को सराहा और कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से सड़क पर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। एक ट्विटर यूजर, विजेश शेट्टी ने इस घटना को लेकर लिखा, "केरल में एक कार मालिक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एंबुलेंस को रास्ता न देने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह पागलपन और अमानवीय कृत्य है। बहुत बढ़िया केरल पुलिस!" कई अन्य यूजर्स ने भी कार ड्राइवर की हरकत को निंदनीय बताते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए केरल पुलिस को धन्यवाद दिया।  

सड़क सुरक्षा पर बड़ा संदेश  
यह घटना सड़क पर सुरक्षा और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देने के महत्व को उजागर करती है। एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को किसी भी स्थिति में रास्ता देना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह इंसानियत का भी तकाजा है। इसके बावजूद, कई बार देखा जाता है कि यातायात में फंसे वाहन चालक इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जान का नुकसान हो सकता है। केरल पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अब ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा, और यह अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है कि वे आपातकालीन वाहनों को हमेशा रास्ता दें। केरल में इस कार ड्राइवर पर की गई कार्रवाई यह बताती है कि यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, खासकर जब बात लोगों की जान से जुड़ी हो। एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को रास्ता देना सभी ड्राइवरों की जिम्मेदारी है, और इस मामले में की गई कड़ी कार्रवाई से यह साफ संदेश जाता है कि सड़क पर कानून का पालन करना कितना जरूरी है।

 

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