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केरल की अदालत ने प्रेमी शेरोन राज की हत्या के लिए ग्रीष्मा को सुनाई मौत की सजा

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 20 Jan, 2025 12:00 PM

kerala court awards death penalty to greeshma for murder of beau sharon raj

केरल के त्रिवेंद्रम में एक अदालत ने ग्रीष्मा नाम की महिला को अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मारने के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला था। अदालत ने ग्रीष्मा के मामा निर्मलकुमारन नायर...

नेशनल डेस्क। केरल के त्रिवेंद्रम में एक अदालत ने ग्रीष्मा नाम की महिला को अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मारने के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला था। अदालत ने ग्रीष्मा के मामा निर्मलकुमारन नायर को भी सबूत नष्ट करने का दोषी माना जबकि उसकी मां सिंधुकुमारी को बरी कर दिया गया।

 

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इस मामले के अनुसार ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे जहर मिला हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रीष्मा की मां और चाचा पर यह आरोप था कि उन्होंने जहर की बोतल छिपाकर सबूत नष्ट किए और अपराध को छुपाने की कोशिश की।

 

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बता दें कि ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना), 302 (हत्या के लिए सजा) और 201 (सबूत नष्ट करना और झूठे सबूत देना) के तहत दोषी पाया गया है।

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