Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Aug, 2024 05:00 PM
कोलकाता में हुई ट्रेनी डाॅक्टर की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाली TMC सांसद और बंगाली एक्ट्रेस रचना बनर्जी (Rachna Banerjee) ने पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए माफी मांगी है। यह वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज...
नेशनल डेस्क: कोलकाता में हुई ट्रेनी डाॅक्टर की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाली TMC सांसद और बंगाली एक्ट्रेस रचना बनर्जी (Rachna Banerjee) ने पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए माफी मांगी है। यह वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी।
रचना बनर्जी ने शेयर की थी वीडियो
बता दें कि रचना बनर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने घटना की निंदा की। वीडियो के अंत में पीड़िता का नाम दिखाया गया। इस वीडियो को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के वकील शयान सचिन बसु ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मांग की गई कि रचना बनर्जी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।शिकायत में कहा गया है कि बनर्जी ने “लापरवाही” से पीड़िता का नाम कई बार लिया, जिससे पीड़िता की पीड़ा बढ़ गई और उसकी सुरक्षा और गरिमा को खतरा पहुंचा। इसके बाद, रचना बनर्जी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो हटा दिया है।
'उस समय मैं बहुत दुखी और भावुक थी...'
एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए, बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीड़िता का नाम भावुकता में लिया। उन्होंने कहा, "यह मेरी ओर से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे ‘तिलत्तमा’ के रूप में संदर्भित करना चाहिए था, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। उस समय मैं बहुत दुखी और भावुक थी। वीडियो बनाते समय जो भी शब्द मैंने कहे, वे मेरे दिल से थे, और यह स्क्रिप्टेड नहीं था। स्वाभाविक रूप से, भावनाओं में वह नाम मेरे मन में आया।"एक्टर ने आगे कहा कि, "अब सभी का मन उसी नाम पर अटका हुआ है।"
बीजेपी नेता और पूर्व सांसद लॉकट चटर्जी को पुलिस ने किया तलब
इस बीच, कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद लॉकट चटर्जी को भी इसी अपराध के लिए तलब किया है। दो प्रमुख डॉक्टर - डॉ. कुनाल सरकार और डॉ. सुभर्णा गोस्वामी - को भी पुलिस ने आज शाम पेश होने के लिए निर्देशित किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत बलात्कार पीड़िताओं की पहचान उजागर करना अपराध है और इसके लिए दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।