शराब पीने के लिए भी जरूरी है लाइसेंस! जानिए कैसे बनवाएं और कितनी है फीस

Edited By Mahima,Updated: 12 Sep, 2024 03:06 PM

license is also required for drinking alcohol

शराब पीने की आदत को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह है कि शराब खरीदने और पीने के लिए भी एक लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि हमें आमतौर पर यह नहीं पता होता, लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी एक लाइसेंस निर्धारित किया है जो शराब खरीदते हैं या उसका...

नेशनल डेस्क: शराब पीने की आदत को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह है कि शराब खरीदने और पीने के लिए भी एक लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि हमें आमतौर पर यह नहीं पता होता, लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी एक लाइसेंस निर्धारित किया है जो शराब खरीदते हैं या उसका सेवन करते हैं। इस लाइसेंस को "ऑल इंडिया लिकर परमिट" कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि यह लाइसेंस क्या है, इसे क्यों बनवाना चाहिए, कौन बनवा सकता है, कैसे बनवाना है और कितनी फीस लगती है।

ऑल इंडिया लिकर परमिट क्या है?
ऑल इंडिया लिकर परमिट एक कानूनी दस्तावेज है जो शराब पीने, खरीदने, और ट्रैवलिंग के दौरान शराब ले जाने के लिए वैधता प्रदान करता है। इस परमिट के बिना, शराब खरीदने या पीने के दौरान आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब एक ही समय में बड़ी संख्या में लोग शराब पीते हैं या जब पुलिस द्वारा छापेमारी होती है, तो इस परमिट की मांग की जाती है।

लाइसेंस क्यों बनवाना चाहिए?
ऑल इंडिया लिकर परमिट के पास होने से आपको शराब पीने और खरीदने से संबंधित कानूनी समस्याओं से बचाव मिल सकता है। यदि आप इस परमिट के साथ शराब लेकर यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी कानूनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह परमिट शराब के सेवन को वैध बनाता है और आपको इससे जुड़ी कानूनी परेशानियों से बचाता है।

कौन बनवा सकता है?
भारत में शराब के सेवन की न्यूनतम उम्र और नियम हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। सामान्यतः भारत में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 से 25 साल के बीच होती है। यदि आप इस उम्र के हैं और अपने राज्य की लिकर पॉलिसी के तहत पात्र हैं, तो आप इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए वहां यह लाइसेंस उपलब्ध नहीं है।

लाइसेंस कैसे बनवाएं?
ऑल इंडिया लिकर परमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपनी नागरिकता और उम्र से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 
- ऑनलाइन: उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में आप ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको [aaplesarkar.mahaonline.gov.in](http://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) पर जाकर रजिस्टर करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- ऑफलाइन: कुछ राज्यों में आपको स्थानीय सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

फीस क्या है?
लाइसेंस की फीस हर राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है। 
- महाराष्ट्र: एक साल के लाइसेंस के लिए लगभग 900 रुपये और लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये फीस लगती है। 
- अन्य राज्य: फीस अन्य राज्यों में भिन्न हो सकती है, और कुछ राज्यों में लाइसेंस के लिए एक या दो साल की अवधि निर्धारित की जाती है।
ऑल इंडिया लिकर परमिट शराब पीने और खरीदने के कानूनी पहलुओं को समझने और सही तरीके से पालन करने में मदद करता है। इस परमिट के साथ आप शराब से जुड़ी कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के शराब का सेवन कर सकते हैं। यदि आप शराब पीने का शौक रखते हैं या अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो यह लाइसेंस आपके लिए एक उपयोगी दस्तावेज हो सकता है।

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