Edited By Parveen Kumar,Updated: 07 Aug, 2024 10:45 PM
दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह ‘‘क्रूरता'' दोषी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है।
नेशनल डेस्क : दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह ‘‘क्रूरता'' दोषी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत एक व्यक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे जो अपराध के समय किशोर था और अब उसके खिलाफ वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया गया। पीठ ने संबंधित व्यक्ति को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने तीन अगस्त के अपने आदेश में कहा, “वर्तमान मामले में व्यक्ति ने लगभग पांच साल की बच्ची से बलात्कार किया, और उसके बाद बेरहमी से सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी।” इसने कहा कि यह ‘‘क्रूरता'' व्यक्ति की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। अदालत ने बच्ची के परिजनों को 17 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश दिया।