Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Dec, 2024 03:14 PM
उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब शराब की दुकानें 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को एक घंटा और खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार...
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब शराब की दुकानें 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को एक घंटा और खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार इन दो विशेष दिन पर शराब की दुकानों का समय रात 11 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
नियमों के पालन की चेतावनी इस दौरान अगर कोई पार्टी आयोजित की जाती है, तो आयोजकों को जिला मनोरंजन कर विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही, शराब परोसने के लिए ओकेशनल (सामयिक) बार लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है।
इसके अलावा, पार्टियों में केवल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त शराब ही उपयोग की जा सकेगी। यदि किसी पार्टी में अन्य राज्य की शराब पाई जाती है या नियमों का उल्लंघन होता है, तो आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वृद्धि का आंकलन अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल इस एक्सटेंशन पॉलिसी के लागू होने से शराब की बिक्री में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी। 24 दिसंबर को नोएडा में शराब की बिक्री से 5.6 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि 25 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 6.2 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को भी 6.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। गाजियाबाद में भी इसी तरह का रुझान देखा गया था, जहां 24 दिसंबर को 6.6 करोड़ रुपये, 25 दिसंबर को 6.8 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 7.1 करोड़ रुपये की शराब बेची गई थी।
पार्टी आयोजकों के लिए नए निर्देश जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि इस फैसले से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। उन्होंने पार्टी आयोजकों से अनुरोध किया कि वे पहले से जिला आबकारी विभाग से परमिट लेकर ही किसी कार्यक्रम का आयोजन करें।