Edited By Yaspal,Updated: 30 Mar, 2024 06:12 AM
चुनाव आयोग ने चावों के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
नेशनल डेस्कः चुनाव आयोग ने चावों के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 48 घंटे के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली अवधि।
लोकसभा चुनावों के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी हो रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। सात चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को अंतिम चरण के वोट डाले जाएंगे। 4 जून को चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।