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मस्जिद में बिना इजाजत बजाया लाउडस्पीकर, मौलवी पर केस दर्ज

Edited By Parveen Kumar,Updated: 02 Mar, 2025 06:42 PM

loudspeaker played in mosque without permission

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 1 मार्च को काजीतोला मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज बहुत तेज थी।

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 1 मार्च को काजीतोला मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ थी।

मौलवी को पहले 25 फरवरी को लाउडस्पीकर के नियमों के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, 28 फरवरी को भी नमाज और अजान के समय लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहा। जब अनुमति पत्र मांगा गया, तो मौलवी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके।

इस पर मौलवी के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, और तेज़ आवाज़ से छात्रों और बीमार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया।

दूसरी ओर, गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहा के पास स्थित एक मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया गया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे बिना अनुमति के बनवाया हुआ बताया था। मस्जिद समिति ने GDA की चेतावनी के बाद अवैध मंजिलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। GDA ने मस्जिद को 15 दिन का समय दिया था, जो अब खत्म हो गया था।

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