Edited By Parminder Kaur,Updated: 22 Mar, 2025 04:37 PM

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया हर साल 1 अप्रैल से शुरू होती है। अगर आप आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि, बिना फॉर्म 16 के भी आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं और साथ ही...
नेशनल डेस्क. आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया हर साल 1 अप्रैल से शुरू होती है। अगर आप आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि, बिना फॉर्म 16 के भी आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं और साथ ही लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) का दावा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 है, लेकिन आपकी कंपनी ने उसमें LTA को शामिल नहीं किया है, तो भी आप इसे आयकर रिटर्न भरते समय छूट के रूप में क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास यात्रा का प्रमाण हो। इसमें ट्रेन/फ्लाइट/बस के टिकट, होटल की रसीदें और अन्य यात्रा खर्च के बिल शामिल हो सकते हैं।
क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट?
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि LTA वेतन के भत्ते के रूप में आता है और आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत इसे छूट का लाभ मिलता है। अगर आपके नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया है, तो आप मैन्युअली इस भत्ते को घोषित कर सकते हैं और ITR भरते वक्त छूट का दावा कर सकते हैं।
फॉर्म 16 के बिना एलटीए का दावा कैसे करें
ITR फॉर्म में वेतन विवरण के तहत भत्ते के अनुभाग में LTA का उल्लेख करें।
धारा 10(5) के तहत छूट का दावा अलग से करें।
यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास, और भुगतान रसीद जैसे सही दस्तावेज़ रखें, क्योंकि LTA दावे को टैक्स अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि LTA छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।
यदि आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आप LTA का दावा नहीं कर सकते।
LTA छूट का दावा एक चार साल के ब्लॉक में केवल दो बार किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं LTA छूट के लिए पात्र नहीं हैं।
आयकर विभाग झूठे दावों की जांच कर सकता है, इसलिए सही जानकारी ही दें।