Edited By Radhika,Updated: 28 Mar, 2025 05:53 PM

मद्रास हाई-कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। दरअसल कुणाल ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
नेशनल डेस्क : मद्रास हाई-कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। दरअसल कुणाल ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि कामरा ने अपनी याचिका में यह बताया था कि वे महाराष्ट्र की अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है।
इस संबंझ में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को समन भी जारी किया था। यह पुलिस द्वारा भेजा गया दूसरा समन था। अब मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कुणाल को गिरफ्तारी से राहत दी है। यह मामला शिवसेना विधायक मुराजी पटेल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कुणाल कामरा के हालिया शो के दौरान एक पैरोडी गीत गाया गया था, जिसमें एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया गया था। इसके बाद शिवसेना समर्थकों ने गुस्से में आकर उस स्थान पर तोड़फोड़ की, जहां यह शो हो रहा था।