Edited By Parminder Kaur,Updated: 12 Dec, 2024 04:42 PM
महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा और उसके माता-पिता को सात साल की सजा सुनाई है। यह घटना त्रिभुवन विश्वकर्मा (28), उनके पिता विपिन चंद विश्वकर्मा (58) और मां सोनमती...
नेशनल डेस्क. महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा और उसके माता-पिता को सात साल की सजा सुनाई है। यह घटना त्रिभुवन विश्वकर्मा (28), उनके पिता विपिन चंद विश्वकर्मा (58) और मां सोनमती विश्वकर्मा (55) के खिलाफ दहेज विवाद के कारण हुई थी। अदालत ने तीनों को साजिश रचने का दोषी पाया।
यह वारदात 2019 में हुई थी, जब त्रिभुवन से शादी के तीन साल बाद उसकी पत्नी शीला शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि 1.30 लाख रुपए के दहेज की मांग को लेकर शीला की हत्या की गई थी। शीला ने दहेज देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उसे मार दिया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोषियों को सजा सुनाई और प्रत्येक पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 27 सितंबर 2019 का है, जब शीला की गला घोंटकर हत्या बीजापुर पांडे गांव में उसके ससुराल में की गई थी। शीला की मां चंद्रिका शर्मा ने कोठीभार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।