Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Sep, 2021 06:04 PM
कोरोना माहमारी के बीच लगाई गई पाबंदियों को अब सरकार धीरे-धीरे हटा रही हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में धार्मिक स्थलों के बाद अब सिनेमाघर भी खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमा और थियेटर खोलने की घोषणा की...
मुंबई- कोरोना माहमारी के बीच लगाई गई पाबंदियों को अब सरकार धीरे-धीरे हटा रही हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में धार्मिक स्थलों के बाद अब सिनेमाघर भी खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमा और थियेटर खोलने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य सरकार 7 अक्टूबर से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर चुकी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सिनेमाघरों को इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना होगा।
जानिए क्या है महाराष्ट्र सरकार के नए निर्देश
-जो कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं और 15 अगस्त से दूसरे शॉट के बाद 14 दिन पूरे कर चुके हैं, वे भी लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे।
- जगह-जगह कोविड दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति है, काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए।
-सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें सभी दिनों में रात 10 बजे तक संचालित हो सकती हैं।
- जिम, योग केंद्र, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सभी दिन सुबह 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकते हैं।
-सरकारी कार्यालयों को कुल कर्मचारियों की संख्या के 25% पर काम करने की अनुमति है, जबकि निजी कार्यालय 24 घंटे काम कर सकते हैं।
-होटल/मैरिज हॉल जैसी इनडोर में अधिकतम 100 लोगों के साथ और खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के साथ विवाह समारोह की अनुमति है।
- बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे सभी इनडोर खेलों की अनुमति है. इस दौरान हर खेल में केवल दो खिलाड़ियों को ही खेलने की अनुमति है।
-महाराष्ट्र ने 4 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 12 के लिए और शहरी क्षेत्रों में 8 से 12 तक के स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है।
- महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और थिएटर खुलेंगे।