Edited By Radhika,Updated: 08 Apr, 2025 01:05 PM
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को Supreme Court से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी उम्मीदवारों के समायोजन के लिए कैबिनेट द्वारा अतिरिक्त शिक्षक पदों के सृजन के फैसले पर CBI जांच न करने का आदेश दिया।
नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को Supreme Court से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी उम्मीदवारों के समायोजन के लिए कैबिनेट द्वारा अतिरिक्त शिक्षक पदों के सृजन के फैसले पर CBI जांच न करने का आदेश दिया। SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अदालतों को कैबिनेट के फैसलों की जांच नहीं करनी चाहिए।
सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया-
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने उन शिक्षकों से मुलाकात की, जो इस फैसले से प्रभावित हुए थे। सीएम ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन यह निर्णय उनके लिए अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कई योग्य उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं।
शिक्षकों का आरोप और सीएम का बयान-
नेताजी इनडोर स्टेडियम में शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि सरकार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है और उनका दिल पत्थर का नहीं है। वहीं, शिक्षकों ने आरोप लगाया कि घोटाले में सीएम ममता बनर्जी, उनका मंत्रिमंडल और आयोग भी शामिल हैं और उन्हें नौकरियों के बदले रिश्वत दी गई है। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें लालीपॉप दिया गया है।
विपक्ष का आरोप
वहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घोटाले में सीएम जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई नई सूची अब तक नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 अप्रैल तक सूची नहीं दी गई तो वे 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना की ओर मार्च करेंगे।