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मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा ये आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हटाने का आदेश

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 29 Jan, 2025 07:36 PM

medical domicile quota abolished supreme court order declared

PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को अपने ऐतिहासिक फैसले में डोमिसाइल (निवास स्थान) के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के...

नेशनल डेस्क: PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को अपने ऐतिहासिक फैसले में डोमिसाइल (निवास स्थान) के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। यानी अब PG मेडिकल में एडमिशन केवल मेरिट के आधार पर होगा, न कि किसी राज्य विशेष में निवास करने के कारण।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि PG मेडिकल कोर्स में केवल योग्यता ही एडमिशन का आधार होगी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए मेरिट ही सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए, क्योंकि इसमें दक्षता और क्षमता का महत्व अधिक है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन राज्यों में पहले से डोमिसाइल आधारित आरक्षण लागू था, वे इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, अब नए एडमिशन नियमों में इसका पालन नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि MBBS और अन्य अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में कुछ मामलों में डोमिसाइल कोटे की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन PG मेडिकल कोर्स में यह पूरी तरह अस्वीकार्य होगा।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर लगी मुहर
इस फैसले की जड़ 2019 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय से जुड़ी है। तब चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण को अवैध ठहराया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और इसे पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है।

अब क्या होगा? राज्यों की एडमिशन पॉलिसी में बदलाव जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्यों को अपनी एडमिशन नीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा। अभी तक कई राज्यों में PG मेडिकल कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर सीटें आरक्षित की जाती थीं, लेकिन अब केवल मेरिट ही एकमात्र आधार होगा।

छात्रों पर असर, अब सभी को बराबरी का मौका
इस फैसले से देशभर के मेडिकल छात्रों को लाभ होगा। अब किसी भी राज्य के छात्र को PG मेडिकल एडमिशन के लिए दूसरे राज्य में जाने पर डोमिसाइल के आधार पर कोई परेशानी नहीं होगी। सभी छात्रों को योग्यता के अनुसार बराबरी का अवसर मिलेगा। हालांकि यह फैसला अभी सिर्फ PG मेडिकल कोर्स के लिए आया है, लेकिन संभव है कि भविष्य में अन्य प्रोफेशनल कोर्स में भी डोमिसाइल आरक्षण को लेकर चर्चा हो। यह फैसला उच्च शिक्षा में योग्यता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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