केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अधिकतम 25 किमी रफ्तार वाले ई स्कूटर चला सकेंगे नाबालिग

Edited By Parminder Kaur,Updated: 06 Oct, 2024 11:44 AM

minors will be able to drive e scooters with a maximum speed of 25 km

केंद्र सरकार ने जुवेनाइल ड्राइविंग यानी अवयस्क बच्चों के वाहन चलाने के मुद्दे पर ध्यान देते हुए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब से ऐसे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर...

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने जुवेनाइल ड्राइविंग यानी अवयस्क बच्चों के वाहन चलाने के मुद्दे पर ध्यान देते हुए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब से ऐसे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन कानून में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहा है। मंत्रालय ने अवयस्कों के लिए वाहन की इंजन क्षमता 50 सीसी और मोटर पावर अधिकतम 1,500 वाट निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

मंत्रालय ने मौजूदा कानून में 67 संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिन पर लोग 15 अक्टूबर तक सुझाव दे सकते हैं। इन संशोधनों से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार, 16 वर्ष पूरी कर चुके किशोर-किशोरियों को विशुद्ध इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सार्वजनिक स्थानों पर चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि वे निर्धारित गति सीमा और इंजन पावर की सीमा का पालन करें।

18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अन्य कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी प्रस्तावित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को ऑटोमैटिक गियर वाले वाहनों का लर्नर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इन नियमों के माध्यम से सरकार सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने और जुवेनाइल ड्राइविंग से होने वाले हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है।

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