Edited By Utsav Singh,Updated: 02 Jul, 2024 03:43 PM
![mp gokhale from delhi hc hardeep puri s wife will have pay rs 50 lakh](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_15_42_397807433tmc3-ll.jpg)
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC नेता और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देते हुए अहम टिप्पणियां की हैं।
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC नेता और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देते हुए अहम टिप्पणियां की हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाले तथ्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर संदेश श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रसारित होते हैं, जो कि नियंत्रण से बाहर हो गई परमाणु प्रतिक्रिया (एटामिक रिएक्शन) से कम खतरनाक नहीं है। लक्ष्मी पुरी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए पीठ ने माना कि गोखले द्वारा लगाए गए आरोप गलत और झूठे हैं।
इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने गोखले को एक प्रमुख समाचार पत्र व अपने एक्स हैंडल पर 8 सप्ताह के भीतर माफीनामा प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। लक्ष्मी पुरी ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 में साकेत गोखले ने अपने ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई एक संपत्ति का जिक्र किया था और उनकी और उनके पति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा कि गोखले ने इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया कि उन्हें लक्ष्मी पुरी के वित्तीय मामलों में दिलचस्पी थी, बल्कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री उनके पति हरदीप पुरी में दिलचस्पी थी।
अपमानजनक पोस्ट के माध्यम से साकेत गोखले ने दावा किया कि वादी लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप पुरी ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति के माध्यम से अपार्टमेंट हासिल किया था।, अदालत ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने के लिए वित्तीय नैतिकता और ईमानदारी एक अनिवार्य शर्त है। बहुत कम आरोप वित्तीय अनियमितता के आरोप से अधिक सार्वजनिक, कार्यालय से जुड़े व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं।