Edited By Utsav Singh,Updated: 17 Oct, 2024 03:40 PM
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहेगा।
नेशनल डेस्क : मध्य प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को जमानत दी गई है, लेकिन एक अनोखी शर्त के साथ। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को हर महीने दो बार भोपाल पुलिस थाने में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहने का आदेश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगा रहा था। इस वीडियो के बाद, भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई 2024 को उसे गिरफ्तार किया। फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया, और उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
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कोर्ट में सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान की हरकतें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि फैजान को झूठा फंसाया गया है और वह भारतीय नागरिक है।
हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उनका मानना था कि इस तरह की शर्तें फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करेंगी।
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जमानत की शर्तें
कोर्ट ने आदेश दिया कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच भोपाल पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और 'भारत माता की जय' का नारा लगाएगा। इसके अलावा, फैजान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इस अनोखे फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि कानून केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी हो सकता है।