मुंबई पुलिस ने चुनाव प्रचार से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर पर 1 महीने के लिए लगाया प्रतिबंध

Edited By Rahul Rana,Updated: 29 Oct, 2024 05:47 PM

mumbai police bans drones paragliders for 1 month before election campaign

नेशनल डेस्क। मुंबई पुलिस ने चुनाव प्रचार से पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

नेशनल डेस्क। मुंबई पुलिस ने चुनाव प्रचार से पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत किया गया। बता दें कि यह आदेश 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। 

वहीं पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा इन उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग वीवीआईपी को निशाना बनाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में क्षति पहुंचाने की संभावना है। वहीं प्रतिबंधों का उद्देश्य इन संभावित खतरों को कम करना और नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। 

जानकारी के लिए बता दें कि ड्रोन और इसी तरह की गतिविधियों को विशेष रूप से पुलिस हवाई निगरानी के लिए या पुलिस उपायुक्त (संचालन) से विशेष अनुमति के साथ अनुमति दी जाएगी। उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी के लिए सुरक्षा उपायों के अनुरूप है।

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