पति के सामने की PM मोदी, योगी आदित्यनाथ की 'प्रशंसा', शख्स ने पत्नी को दिया तीन तलाक

Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Aug, 2024 01:39 PM

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उत्तर प्रदेश के बहराईच की एक विवाहित मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद उसके पति ने उसे "तीन तलाक" दे दिया।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के बहराईच की एक विवाहित मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद उसके पति ने उसे "तीन तलाक" दे दिया।

 पुलिस ने शख्स और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी सास, पति और अन्य लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा। उन्होंने दावा किया कि उनके पति के परिवार वालों ने उनका गला घोंटने की भी कोशिश की। महिला ने कहा, मैं बहराईच के थाना जरवल रोड के मोहल्ला सराय का रहने वाला हूं। 13 दिसंबर 2023 को मेरी शादी अयोध्या के कोतवाली नगर के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा निवासी इस्लाम के बेटे अरशद से हुई थी। रिपोर्ट में महिला के हवाले से कहा, मेरे पिता ने दोनों पक्षों की सहमति से और अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके मेरी शादी की।
शादी के बाद जब मैं शहर में निकली तो मुझे अयोध्या धाम की सड़कें, सौंदर्यीकरण, विकास और वहां का माहौल बहुत पसंद आया। इस पर मैंने अपने पति के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 

 इसके बाद पति ने उसे वापस उसके माता-पिता के घर भेज दिया। उसने कथित तौर पर उस पर गर्म दाल का एक बर्तन भी फेंक दिया। कुछ समय बीतने पर रिश्तेदार ने हस्तक्षेप किया। जरवल रोड पुलिस स्टेशन प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजराज प्रसाद ने कहा कि उसके बाद महिला अपने पति के साथ रहने के लिए अयोध्या लौट आई। 

हालांकि, SHO के मुताबिक, पति ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गालियां दीं और 'तलाक, तलाक, तलाक' कहकर तलाक दे दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन उसके पति ने उसे तलाक दिया था, उस दिन उसने उसे पीटा भी था। 

पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति अरशद, सास रईशा, ससुर इस्लाम, ननद कुलसुम, देवर समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरान और शफक, और भाभी सिमरन। पुलिस ने कहा कि मामला मारपीट, दुर्व्यवहार, धमकी और दहेज निषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

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