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Mumbai: रोड़ पर चलती AC बस में कपल ने बनाए शारीरिक संबंध, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Apr, 2025 04:41 PM

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नवी मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक चलती AC बस में कपल द्वारा खुलेआम शारीरिक संबंध करने का मामला सामने आया है। यह घटना तब उजागर हुई जब किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो...

नेशनल डेस्क: नवी मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक चलती AC बस में कपल द्वारा खुलेआम शारीरिक संबंध करने का मामला सामने आया है। यह घटना तब उजागर हुई जब किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, नवी मुंबई महानगरपालिका की छवि को लेकर भी सवाल उठने लगे।

कंडक्टर की अनदेखी बनी मुसीबत
नवी मुंबई म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट (NMMT) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बस में तैनात कंडक्टर को इस घटना को रोकने में नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों के अनुसार, कंडक्टर को यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए थी। उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और लिखित में जवाब मांगा गया है कि आखिर चलती बस में यह सब कैसे हुआ।

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पनवेल से कल्याण जा रही थी बस
यह घटना उस समय हुई जब NMMT की बस पनवेल से कल्याण की ओर जा रही थी और ट्रैफिक की वजह से धीरे-धीरे चल रही थी। इसी दौरान बस की पिछली सीट पर बैठे कपल ने शारीरिक संबंध बनाए। घटना को देख रहे एक शख्स ने अपने वाहन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

RTI कार्यकर्ता ने उठाए सवाल 
आरटीआई कार्यकर्ता अनरजीत चौहान ने बताया कि कंडक्टर से लिखित में यह बताने को कहा गया है कि उसने जोड़े को क्यों नहीं रोका। उन्होंने बताया कि 22 सेकंड का यह वीडियो एक मोटर चालक ने बनाया था, जिसने बस की खिड़की से जोड़े को देखा था, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास थी। अधिकारी ने जानकारी दी कि “बस उस समय लगभग खाली थी और ट्रैफिक की वजह से धीरे चल रही थी। उसी दौरान किसी शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर उसे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों तक पहुंचा दिया।” अनारजित चौहान ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे "सार्वजनिक परिवहन की गरिमा के खिलाफ" बताया और कहा कि प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना एक दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में कपल पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

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